हत्या व अपहरण के मामले में आरोपित को उम्रकैद

Update: 2022-04-15 12:28 GMT

मुजफ्फरनगर । अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से किया दण्डित है।

वर्ष 2004 में थाना क्षेत्र मन्सूरपुर में अभियुक्त द्वारा वादी के भतीजे का अपहरण कर उसकी हत्या की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना मन्सूरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे। उक्त अभियोगों में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई जिसके परिणाम स्वरूप आज एडीजे-02 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।दण्डित किए गए अभियुक्त का नाम पोपीन उर्फ प्रदीप पुत्र जल सिंह निवासी घासीपुरा थाना मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर है।

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