मुजफ्फरनगर के बघरा दुर्गा मंदिर में मूर्ति खंडित करने के आरोपी को मिली जमानत

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चवन प्रकाश ने गिरफ्तार याकूब को 50 हजार रुपये की जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश जारी किया;

Update: 2022-06-06 07:12 GMT

मुजफ्फरनगर। करीब दो माह पहले बघरा दुर्गा मंदिर मे मूर्ति खंडित करने वाले आरोपी को जमानत पर रिहा करने को आदेश जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश चवन प्रकाश ने दिया है। जिला जज ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जानलेवा हमला, धार्मिक विद्वेष फैलाने सहित विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार याकूब को 50 हजार रुपये की जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश जारी किया है।


बता दे कि करीब दो माह पूर्व मुजफ्फरनगर के बघरा स्थित दुर्गा मंदिर मे मंदिर खंडित होने से लोगो मे आक्रोश फैल गया दुर्गा मंदिर में मूर्ति खंडित होने की खबर पर गांव बघरा में बवाल हो गया था। पुलिस व पीएसी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपित याकूब तथा फारूख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले मे सुनवाई करते हुए जिला जज चवन प्रकाश ने गिरफ्तार याकूब को 50 हजार रुपये की जमानत राशि पर जमानत देने को आदेश दिया है।


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