50 लाख का मुचलका भरने को तैयार श्री बालाजी धाम मंदिर के 35 ‘लड़ाके’

श्री बालाजी धाम मंदिर प्रबंध समिति में आपसी विवाद और गुटबाजी को लेकर मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगी 35 आरोपियों की पेशी

Update: 2024-05-06 12:21 GMT

मुजफ्फरनगर। श्री बालाजी धाम मंदिर भरतिया कालोनी की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के बीच मंदिर और उसकी सम्पत्ति के स्वामित्व के साथ ही इस साल श्री बालाजी जन्मोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा और दूसरे धार्मिक आयोजन करने को लेकर चली खींचतान में मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों की थाने के बाद अब प्रशासनिक कोर्ट मे पेशी की तैयारी है। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा शांति भंग की आशंका में अपनी कोर्ट में दायर दो मुकदमों में मंदिर कमेटी से जुड़े 35 लोगों को मुचलका पाबंद कर 107/116 में नोटिस जारी करते हुए सात मई को तलब किया है। इसमें 50 लाख का मुचलका और 50-50 लाख के दो-दो जमानती दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब मंगलवार को दोनों ही गुट के 35 लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट मे ं हाजिरी की तैयारी कर ली है। वहीं नई कमेटी का चुनाव होने को लेकर भी हलचल तेज है। उत्तर भारत में अपनी शोभायात्रा के लिए मशहूर श्री बालाजी धाम मंदिर भरतिया कालोनी की प्रबंध समिति के बीच उत्पन्न विवाद के कारण मामला कोर्ट तक पहुंचा है। श्री बालाजी जन्मोत्सव शोभायात्रा के आयोजन को लेकर मंदिर कमेटी के पदाध्अधिकारियों के दो पक्षों के बीच हुए विवाद को लेकर पुलिस ने मुचलका पाबंद की कार्रवाई की है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने दोनों पक्ष के 35 लोगों को 25 अपै्रल को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 111 के अन्तर्गत नोटिस जारी किए हैं। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्पय ने मंदिर कमेटी के दोनों गुटों के लोगों के लिए दो मुकदमे सरकार बनाम जयप्रकाश गोयल और सरकार बनाम चन्द्रकिरण गर्ग दायर किये हैं। इन मुकदमों में आरोपी बनाये गये सभी 35 लोगों को सिटी मजिस्ट्रेट ने 7 मई यानि मंगलवार को अपने न्यायालय में तलब किया है। जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि दोनो पक्ष के लोगो को 50-50 लाख रुपये का मुचलका पाबंद कर दिया जाए और दो-दो जमानती दाखिल करने की कार्रवाई की जाए। दरअसल, पिछले दिनों हनुमान जयंती के अवसर पर श्री बालाजी धाम मंदिर भरतिया कालोनी से नगर में श्री बालाजी शोभायात्रा को निकालने को लेकर मंदिर कमेटी प्रबंध समिति के संरक्षक और पदाधिकारियों के बीच आपसी विवाद उत्पन्न हो गया था। इसको लेकर जमकर तनातनी चली और शोभायात्रा से पूर्व एसपी सिटी तथा एडीएम प्रशासन द्वारा नई मंडी थाने में दोनों पक्षों के लोगों की पेशी कराकर मीटिंग कराई गई थी। जिसमे शोभायात्रा निकालने को लेकर सहमति बनी थी। इसके बाद नई मंडी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बबलू सिंह वर्मा की रिपोर्ट के आधार पर मंदिर कमेटी के विवाद को लेकर भविष्य में भी अशांति उत्पन्न होने की आशंका के चलते सिटी मजिस्ट्रेट ने वाद संख्या 987/24 सरकार बनाम चन्द्रकिरण गर्ग में 21 और वाद संख्या 988/24 सरकार बनाम जयप्रकाश गोयल में 14 लोगों को मुचलका पाबंद किया है। अब देखना यह है कि सात मई मंगलवार को इनमें से कितने लोग अपने अपने 50 लाख के मुचलके और इतनी ही कीमत के दो दो जमानती लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के न्यालय में पहुंचते हैं। इस प्रकरण मे ं आरोपी बनाये गये हरिशंकर तायल का कहना है कि उनको पुलिस की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय से जारी नोटिस मिल गया है। वो मंगलवार को मुचलका भरने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कोई चोरी नहीं की है, जो मुंह छिपायेंगे। प्रशासन ने जो भी कार्यवाही की है, उसका वो निडरता के साथ सामना करेंगे। इसके साथ ही 24 मई को प्रस्तावित नई कमेटी के चुनाव की भी मजबूती के साथ तैयारी की जा रही है। हम रजिस्ट्रार सहारनपुर के कार्यालय में चुनाव को लेकर पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहीं नई मंडी पुलिस ने अभी नोटिस की तामीली रिपोर्ट सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सोमवार दोपहर तक भी दाखिल नहीं की गई थी। सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप का कहना है कि 35 लोगों को नोटिस जारी किये गये हैं। 7 मई को जवाब देने के लिए उनको हाजिर होना है। जो कोई गैर हाजिर होगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होगी।

इन लोगो को 50 लाख के मुलचके मे करानी है अपनी जमानत उपयोग

 मुजफ्फरनगर। श्री बालाजी धाम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों के दोनों गुटों में हुए विवाद के कारण दोनों ही गुटों से 35 लोगों को दो मुकदमों में नामित करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने 25 अप्रैल को नई मंडी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बबलू सिंह वर्मा की रिपोर्ट के आधार पर मुचलका पाबंद करते हुए नोटिस भेजे हैं। इनमें मुकदमा संख्या 987/24 सरकार बनाम चन्द्रकरिण गर्ग में 21 आरोपी बनाये गये हैं। इनमें चन्द्रकिरण, सुरेश बंसल, हरिशंकर तायल, हरिशंकर मूंधडा, विजय बंसल, राकेश अरोरा, विजय अग्रवाल, चन्द्रकिशोरी अरोरा, श्याम सुन्दर, सुरेनद्र बंसल, मुकेश कुमार, संजीव गर्ग, कुलदीप कुमार, सुनील, रामनिवास, आयुष गोयल, नवीन बंसल, सदाशिव, पारस, पंकज जिंदल और सिह्ार्थ बालियान शामिल हैं। वहीं वाद संख्या 988/24 सरकार बनाम जयप्रकाश गोयल में जयप्रकाश गोयल, शिवम तायल, आदेश, अश्वनी कुमार, सुनील अरोरा, दिव्या बंसल, रविन्द्र कुमार, पियूष कुमार, अमित कुमार, नितिन गोयल, रजत गोयल, नवनीत गुप्ता, मनोज खंडलेलवाल और विभोर तायल के खिलाफ मुचलका पाबंदी का आदेश जारी किया है। इन लोगों में से अधिकांश ने अपने अपने मचलके भरने की तैयारी कर ली है। वहीं गैर हाजिर रहने वालों से निपटने के लिए भी तैयारी की जा रही है।

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